ज़ाहिद अनवर (राजु)
/ दरभंगा- रूमी सकरी
दरभंगा--कुछ दिनों
पूर्व दिल्ली मोड़ स्थित बस स्टैंड पर बर्चस्व की लड़ाई में घटित तिहरा हत्या कांड के
नामजद अभियुक्तों लक्ष्मण यादव, श्याम लाल यादव,5
राजेश यादव, साधू यादव और विजय कुमार राय की नियमित जमानत याचिका प्रभारी
जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजीत कुमार सिन्हा की अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दिया
है। अब जमानत की इच्छा रखने पर उपरोक्त अभियुक्तों को पटना उच्च न्यायालय की शरण में
जाना होगा। बतातें चले कि 13 मार्च 2018
को दिन-दहाड़े आपसी बर्चस्व को लेकर दिल्ली मोङ स्थित
बस स्टैंड के पास अंधाधून्ध फायरिंग की गई थी। इस फायरिंग में राजू यादव, मो0 शोयेव उर्फ हलूकवा और एक यात्री संजय यादव की मौत गोली लगने के बाद ईलाज के दौड़ान
हो गई थी। इस जघन्य घटना की प्राथमिकी मृतक राजू यादव के भाई मनोज कुमार यादव के फर्द
ब्यान पर सदर थाना कांड सं0 80/18 दर्ज हुई थी। जिसमें
उपरोक्त पांचों अभियुक्तों के अलावे 9 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई थी। इसी केस में उपरोक्त अभियुक्तों
की जमानत पूर्व में ही सी0जे0एम0 कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सभी अभियुक्तों ने सीजेएम कोर्ट से जमानत खारिज होने
के बाद सत्र अदालत में जमानत के लिए याचिका दायर किया था जिसे शुक्रवार को अदालत में
सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक नसीरुद्दीन हैदर ने अभियुक्तों की जमानत का पुरजोर विरोध
किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज
कर दी।
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