दुष्कर्म मामले में सात वर्षो की सजा
जुर्माना की राशि नहीं देने पर 2 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक राजेंद्र तिवारी व बचाव पक्ष से बौध कृष्ण झा ने बहस किया. विदित हो कि सूचक पीड़िता कुमारी के बयान पर हरलाखी थाना कांड संख्या 53/07 दर्ज किया गया था. इसमें कहा गया है कि सूचक अपने पड़ोसी कुंती देवी के घर मे रात सीडी देख रही थी. जब सुबह चार बजे शौच के लिए निकली तभी आरोपित द्वारा दुष्कर्म करने का आरोप है
मधुबनी : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश शाहिद खां ने दुष्कर्म के मामले का विचारण करते हुए हरलाखी थाना क्षेत्र के पोतगाह निवासी राजेश झा को दफ़ा 376 भादवि में दोषी पाते हुए सात साल सश्रम कारावास व पांच हजार रुपया जुर्माना की सजा बुधवार को सुनायी.
मधुबनी : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश शाहिद खां ने दुष्कर्म के मामले का विचारण करते हुए हरलाखी थाना क्षेत्र के पोतगाह निवासी राजेश झा को दफ़ा 376 भादवि में दोषी पाते हुए सात साल सश्रम कारावास व पांच हजार रुपया जुर्माना की सजा बुधवार को सुनायी.
जुर्माना की राशि नहीं देने पर 2 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक राजेंद्र तिवारी व बचाव पक्ष से बौध कृष्ण झा ने बहस किया. विदित हो कि सूचक पीड़िता कुमारी के बयान पर हरलाखी थाना कांड संख्या 53/07 दर्ज किया गया था. इसमें कहा गया है कि सूचक अपने पड़ोसी कुंती देवी के घर मे रात सीडी देख रही थी. जब सुबह चार बजे शौच के लिए निकली तभी आरोपित द्वारा दुष्कर्म करने का आरोप है.
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