सार्वजनिक स्थलों पर नहीं बिके तंबाकू उत्पाद, निर्देश
वैधानिक चेतावनी के अनुपालन पर भी नजर
मधुबनी तंबाकू उत्पाद पर विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी से संदर्भित कानून एवं इसके अनुपालन कराने में स्वास्थ्य विभाग की भूमिका विषय पर एक विस्तृत निर्देश राज्य स्वास्थ्य समिति पटना द्वारा यहां भेजा गया है। संजय कुमार सचिव सह कार्यपालक निदेशक के पत्रांक 28263 के द्वारा जिला में उपलब्ध इस निर्देश के अनुपालन की दिशा में कार्रवाई भी शुरू कर दिए जाने की सूचना है।
स्वास्थ्य विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू निर्मित गुटखा, बीड़ी, सिगरेट एवं तंबाकू की विक्री पर प्रतिबंध के लिए प्रयास किया जाना है। आमजनों में तंबाकू सेवन रोकने के लिए उन्हें जागरूक करना, तंबाकू से संभावित विभिन्न बीमारियों के साथ साथ तंबाकू के पाउच पर वैधानिक चेतावनी की जांच करने का भी आदेश दिया गया। निर्गत पत्र में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम की धारा 4, 5,6,7,8 एवं 9 की भी विस्तृत जानकारी तथा इसके लिए दंड के प्रावधान को दर्शाया गया है। वैसे सरकारी आदेश के अनुपालन नहीं होने की स्थिति में यहां स्टेशन, बस स्टैंड एवं सरकारी कार्यालयों के सामने खुलेआम तंबाकू उत्पाद की विक्री धड़ल्ले से जारी है। यहां पर सिनेमा हाल के इर्द गिर्द भी गुटखा, सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद की विक्री चल रही है।
0 comments:
एक टिप्पणी भेजें