मधुबनी : राजनगर थाना क्षेत्र के कुलवार गांव में दिनांक 22 मई 09 को हुए हत्या के मामले का विचारण करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्ञानेश्वर श्रीवास्तव ने आरोपित रामदेव मुखिया, सावित्री देवी एवं दिलीप मुखिया को दफ़ा 302 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा गुरुवार को सुनायी.
अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक राजेंद्र तिवारी व वचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता ऋषिदेव सिंह ने बहस में हिस्सा लिया. विदित हो कि सूचक दुलारी देवी के बयान पर राजनगर थाना कांड संख्या 123/09 दर्ज किया गया था. इसमें अभियुक्तों द्वारा सूचक दुलारी देवी के पति (मृतक) राजेंद्र मुखिया को चाकू से अंडकोष में मारने का आरोप था. इससे मृतक राजेंद्र मुखिया जख्मी हो गया था और बाद में उसकी मौत होगयी थी.
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