जमानत दिलाने के नाम पर तीस हजार की ठगी
झंझारपुर (मधुबनी कानून के पैरवीकारों द्वारा जमानत के नाम पर तीस हजार रुपए की ठगी का एक मामला प्रकाश में आया है। स्थानीय व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम कोर्ट में लौकही थाना के नवटोली गांव निवासी मनोज कुमार साह ने नालिसी 557/11 दर्ज कर कोर्ट के अधिवक्ता लिपिक संघ के नजरुल हक के विरूद्ध आरोप लगाया है कि जब वह जेल में था तो उसकी पत्नी से वे उच्च न्यायालय तक पैरवी लगाकर जमानत कराने के नाम पर तीस हजार रुपए ले लिया था और जमानत की अर्जी भी दाखिल नहीं की इस बात की जानकारी वादी को अपने जमानत मिलने पर हुई। पैसे वापस करने के तगादा के बाद प्रतिवादी ने साफ में पैसे लेने से ही इंकार कर दिया। इस संबंध में मुंशी नजरुल हक ने पूछने पर मुकदमे को पूर्णत: झूठा करार दे साजीश करने की बात कहा है।
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