ज़ाहिद अनवर (राजु) / दरभंगा-सहयोग रूमी सकरी
दरभंगा--दो-दो बार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक न्याय के लिए पहुंची कंसी पंचायत के मुखिया पद के मामले में दरभंगा का चुनाव ट्रिब्युनल सह मुंसिफ प्रथम विवेक चन्द्र वर्मा की अदालत ने चुनाव याचिका सं.10/16 में याचिकाकर्ता के दावा को स्वीकृत किया है। यह याचिका चुनाव में द्वितीय स्थान पर रही। उषा देवी ने मुखिया विभा देवी एवं अन्य के विरुद्ध दरभंगा कोर्ट में दर्ज कराई थी। इस केस में याचिकाकर्ता उषा देवी ने अदालत से गुहार लगाई थी कि कंसी पंचायत के सभी वार्डों के मतदान केंद्रों की मतगणना को पुन: जोड़कर परिणाम घोषित किया जाय। जिसे अदालत ने बुधवार को स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता के दावा को स्वीकृत घोषित किया है। बताते चलें कि 2016 के पंचायत चुनाव पश्चात किये गये मतगणना के आधार पर विभा देवी को कंसी पंचायत का मुखिया घोषित किया गया था। विपक्षी उम्मीदवारों में से एक उषा देवी ने इस चुनाव परिणाम के विरुद्ध उच्च न्यायालय पटना में समादेश याचिका 9918/16 संस्थित किया था। जिसमें सभी मतदान केंद्रों के मतगणना के साथ मतदान केंद्र सं.8 के मतों को भी जोड़कर चुनाव परिणाम घोषित करने का न्यायिक आदेश पारित किया गया। जिस आदेश के आलोक में 30 अगस्त 2016 को जिला निवार्ची पदाधिकारी ने मतगणना के पश्चात मुखिया पद के उम्मीदवारों को मिले मतों के साथ मतदान केंद्र सं.8 के मतों को जोड़कर परिणाम उषा देवी के पक्ष में घोषित कर शपथग्रहण करा दिया। हाईकोर्ट के एकलपीठ के निर्णय के विरूद्ध विभा देवी ने हाईकोर्ट के डिविजन बेंच के समक्ष मामला ले गई जिसमें डिविजन बेंच ने एकल खंडपीठ के निर्णय को निरस्त कर दिया। इसके बाद उषा देवी सुप्रीम कोर्ट गई तथा विभा देवी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सर्वोच्च न्यायालय ने दरभंगा के मुंसिफ की अदालत को इस मामले के निष्पादन के लिए समय सीमा निर्धारित कर दिया।
दरभंगा--दो-दो बार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक न्याय के लिए पहुंची कंसी पंचायत के मुखिया पद के मामले में दरभंगा का चुनाव ट्रिब्युनल सह मुंसिफ प्रथम विवेक चन्द्र वर्मा की अदालत ने चुनाव याचिका सं.10/16 में याचिकाकर्ता के दावा को स्वीकृत किया है। यह याचिका चुनाव में द्वितीय स्थान पर रही। उषा देवी ने मुखिया विभा देवी एवं अन्य के विरुद्ध दरभंगा कोर्ट में दर्ज कराई थी। इस केस में याचिकाकर्ता उषा देवी ने अदालत से गुहार लगाई थी कि कंसी पंचायत के सभी वार्डों के मतदान केंद्रों की मतगणना को पुन: जोड़कर परिणाम घोषित किया जाय। जिसे अदालत ने बुधवार को स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता के दावा को स्वीकृत घोषित किया है। बताते चलें कि 2016 के पंचायत चुनाव पश्चात किये गये मतगणना के आधार पर विभा देवी को कंसी पंचायत का मुखिया घोषित किया गया था। विपक्षी उम्मीदवारों में से एक उषा देवी ने इस चुनाव परिणाम के विरुद्ध उच्च न्यायालय पटना में समादेश याचिका 9918/16 संस्थित किया था। जिसमें सभी मतदान केंद्रों के मतगणना के साथ मतदान केंद्र सं.8 के मतों को भी जोड़कर चुनाव परिणाम घोषित करने का न्यायिक आदेश पारित किया गया। जिस आदेश के आलोक में 30 अगस्त 2016 को जिला निवार्ची पदाधिकारी ने मतगणना के पश्चात मुखिया पद के उम्मीदवारों को मिले मतों के साथ मतदान केंद्र सं.8 के मतों को जोड़कर परिणाम उषा देवी के पक्ष में घोषित कर शपथग्रहण करा दिया। हाईकोर्ट के एकलपीठ के निर्णय के विरूद्ध विभा देवी ने हाईकोर्ट के डिविजन बेंच के समक्ष मामला ले गई जिसमें डिविजन बेंच ने एकल खंडपीठ के निर्णय को निरस्त कर दिया। इसके बाद उषा देवी सुप्रीम कोर्ट गई तथा विभा देवी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सर्वोच्च न्यायालय ने दरभंगा के मुंसिफ की अदालत को इस मामले के निष्पादन के लिए समय सीमा निर्धारित कर दिया।
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