ज़ाहिद अनवर (राजु) / दरभंगा-सहयोग रूमी सकरी
दरभंगा--अवैध मिट्टी खनन का मामला दरभंगा के करीब करीब सभी प्रखंडों में देखने को मिल रहा है बावजूद इसके इसे रोकथाम के लिए कोई पहल अभी तक नही हो पाया है। ताज़ा मामला हनुमाननगर प्रखंड से है। पहले बागमती नदी का उतरी छोर ही यहां से चोरी-छुपे मिट्टी खनन का व्यवसाय करने वालों के लिए काफी सुरक्षित जगह माना जाता था लेकिन मनरेगा योजना की आड़ में अब इस विभाग से जुड़े कर्मियों व अधिकारियों की मिली भगत से पूरे प्रखंड क्षेत्र में प्रशासन की नाक के नीचे यहां अवैध मिट्टी खनन का बाजार सजता है। लेकिन इसकी कमाई इस क्षेत्र में सड़क तथा पुल निर्माण में लगे ठीकेदारों व दबंगो की जेब में ही जाती है। विश्वस्त सूत्रों की मानें तो इसकी सूचना होने के बावजूद पदाधिकारियों द्वारा इन कारोबारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इससे समझा जा सकता है कि सरकारी राजस्व को चूना लगाने में स्थानीय दबंगों के साथ-साथ अन्य लोगों की सहभागिता भी कितनी है। इस प्रकार दोनों ओर से सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। ताजा उदाहरण पटोरी पंचायत से जुड़ा है। शनिवार को पटोरी हाई स्कूल से पश्चिम कथित प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र की जमीन में मौजूद तालाब में से जेसीबी मशीन से मिट्टी खनन कराया जा रहा था। इस बात की सूचना ग्रामीणों ने सीओ भुवनेश्वर झा को दी। सीओ ने मामले की छानबीन के लिए विशनपुर थानाध्यक्ष विपिन कुमार को स्थल पर भेजा। स्थल निरीक्षण के दौरान विपिन चौधरी ने थानाध्यक्ष को निजी कार्य का हवाला देकर कागज दिखाने की बात कह कर समय मांगी। थानाध्यक्ष ने संबंधित व्यक्ति के कागजात सौंपने तक मिट्टी खनन पर तत्काल रोक लगा दिया है। बताते चलें कि बिहार राज्य खनिज अधिनियम के मुताबिक मिट्टी खनन भी लघु खनिज के अन्तर्गत आता है। मिट्टी का खनन कर उसके व्यावसायिक उपयोग करने के लिए संबंधित व्यक्ति को खनन पदाधिकारी या समाहर्ता से आदेश लेना पड़ता है। बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 तथा बिहार राज्य अवैध खनन अधिनियम 2003 एवं संशोधन अधिनियम 2014 के अन्तर्गत बिना आदेश जेसीबी मशीन से मिट्टी की खुदाई, उत्खनन व प्रेषण करना दण्डनीय अपराध है। बिना वैद्य अनुज्ञप्ति पत्र के मिट्टी खनन कर उसका व्यावसायिक उपयोग प्रतिबंधित है। वाहनों के द्वारा अवैध ढंग से मिट्टी परिवहन करते पकड़े जाने पर दण्डात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान है। इस संबंध में पूछे जाने पर सीओ भुवनेश्वर झा ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। दोषी व्यक्ति पर विधिसम्मत कारवाई की जाएगी।
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सकरी में अवैध रूप से की जा रही मिट्टी खनन |
दरभंगा--अवैध मिट्टी खनन का मामला दरभंगा के करीब करीब सभी प्रखंडों में देखने को मिल रहा है बावजूद इसके इसे रोकथाम के लिए कोई पहल अभी तक नही हो पाया है। ताज़ा मामला हनुमाननगर प्रखंड से है। पहले बागमती नदी का उतरी छोर ही यहां से चोरी-छुपे मिट्टी खनन का व्यवसाय करने वालों के लिए काफी सुरक्षित जगह माना जाता था लेकिन मनरेगा योजना की आड़ में अब इस विभाग से जुड़े कर्मियों व अधिकारियों की मिली भगत से पूरे प्रखंड क्षेत्र में प्रशासन की नाक के नीचे यहां अवैध मिट्टी खनन का बाजार सजता है। लेकिन इसकी कमाई इस क्षेत्र में सड़क तथा पुल निर्माण में लगे ठीकेदारों व दबंगो की जेब में ही जाती है। विश्वस्त सूत्रों की मानें तो इसकी सूचना होने के बावजूद पदाधिकारियों द्वारा इन कारोबारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इससे समझा जा सकता है कि सरकारी राजस्व को चूना लगाने में स्थानीय दबंगों के साथ-साथ अन्य लोगों की सहभागिता भी कितनी है। इस प्रकार दोनों ओर से सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। ताजा उदाहरण पटोरी पंचायत से जुड़ा है। शनिवार को पटोरी हाई स्कूल से पश्चिम कथित प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र की जमीन में मौजूद तालाब में से जेसीबी मशीन से मिट्टी खनन कराया जा रहा था। इस बात की सूचना ग्रामीणों ने सीओ भुवनेश्वर झा को दी। सीओ ने मामले की छानबीन के लिए विशनपुर थानाध्यक्ष विपिन कुमार को स्थल पर भेजा। स्थल निरीक्षण के दौरान विपिन चौधरी ने थानाध्यक्ष को निजी कार्य का हवाला देकर कागज दिखाने की बात कह कर समय मांगी। थानाध्यक्ष ने संबंधित व्यक्ति के कागजात सौंपने तक मिट्टी खनन पर तत्काल रोक लगा दिया है। बताते चलें कि बिहार राज्य खनिज अधिनियम के मुताबिक मिट्टी खनन भी लघु खनिज के अन्तर्गत आता है। मिट्टी का खनन कर उसके व्यावसायिक उपयोग करने के लिए संबंधित व्यक्ति को खनन पदाधिकारी या समाहर्ता से आदेश लेना पड़ता है। बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 तथा बिहार राज्य अवैध खनन अधिनियम 2003 एवं संशोधन अधिनियम 2014 के अन्तर्गत बिना आदेश जेसीबी मशीन से मिट्टी की खुदाई, उत्खनन व प्रेषण करना दण्डनीय अपराध है। बिना वैद्य अनुज्ञप्ति पत्र के मिट्टी खनन कर उसका व्यावसायिक उपयोग प्रतिबंधित है। वाहनों के द्वारा अवैध ढंग से मिट्टी परिवहन करते पकड़े जाने पर दण्डात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान है। इस संबंध में पूछे जाने पर सीओ भुवनेश्वर झा ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। दोषी व्यक्ति पर विधिसम्मत कारवाई की जाएगी।
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